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जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन मे शासन ने बदले नियम

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उत्तरप्रदेश मे अगर आप जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है तो पहले शासन के नए नियम के बारे मे जानना बहुत जरूरी है अब बदले हुए नियम के अनुसार एक वर्ष बाद जन्म, मृत्यु प्रमाण संबंधित तहसील के एसडीएम जारी करेंगे। अभी तक लोग जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधित नगरपालिका, नगर पंचायत और विकास खंड कार्यालयों से कुछ कागजात देकर आफलाइन बनवा लेते थे लेकिन अब शासन ने नया नियम लागू कर दिया है।

यदि आप 21 दिन के अंदर जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन करते हैं तो आपको प्रमाण पत्र उपलब्ध हो जाएगा। और अगर किसी का जन्म या मृत्यु अस्पताल में हुई है और वह नगरपालिका, नगर पंचायत व विकास खंड में पंजीकृत है तो 21 दिन के भीतर प्रमाण पत्र जारी हो जाता है। आवेदन के लिए आनलाइन आवेदन की जिम्मेदारी संबंधित अस्पताल की होती है। अस्पताल से ही प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाता है।

जन्म प्रमाण पत्र के लिए लगने वाले दस्तावेज

21 दिन प्रार्थना पत्र, माता-पिता व बच्चे की फोटो और आधारकार्ड की फोटो कापी, अस्पताल की प्रमाणित मूल रसीद, दो गवाहों के आधारकार्ड की छायाप्रति।

एक माह प्रार्थना पत्र, माता-पिता व बच्चे की फोटो और आधारकार्ड की फोटो कापी, अस्पताल की प्रमाणित मूल रसीद, दो गवाहों के आधार कार्ड की छायाप्रति, शपथ पत्र, सीएमओ का आदेश।

एक वर्ष प्रार्थना पत्र, माता-पिता व बच्चे की फोटो और आधार कार्ड की फोटो कापी, विद्यालय का प्रमाण पत्र।

डेथ सर्टिफिकेट के लिए देनी होंगे ये दस्तावेज़

21 दिन बाद आवेदन करने पर प्रार्थना पत्र, आवेदक की फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति, मृतक की फोटो, आधारकार्ड की छायाप्रति, दाह संस्कार की मूल रसीद, दो गवाहों के आधार की छायाप्रति जमा की जाएगी ।

एक महीने बाद प्रार्थना पत्र, आवेदक की फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति, मृतक की फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति, दाह संस्कार की मूल रसीद, दो गवाहों के आधार की छायाप्रति, शपथ पत्र, सीएमओ का आदेश जमा होगा ।

एक वर्ष बाद आवेदन करने पर प्रार्थना पत्र, आवेदक की फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति, मृतक का फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति, दाह संस्कार की मूल रसीद, दो गवाहों के आधारकी छायाप्रति, शपथ पत्र, एसडीएम के आर्डर लगाना होगा।

अगर कोई व्यक्ति जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए एक वर्ष बाद आवेदन करता है तो संबंधित तहसील के एसडीएम प्रमाण पत्र जारी करेंगे। आवेदन की पत्रावली को एसडीएम जांच के लिए संबंधित नगर पालिका, नगर पंचायत व विकास खंड कार्यालय भेजेंगे। जिस पर संबंधित नगर पालिका, नगर पंचायत व विकास खंड अधिकारी जांच आख्या के साथ फाइल को पुन एसडीएम के यहां रिपोर्ट लगाकर अग्रसारित करेंगे। इसके बाद एसडीएम प्रमाण पत्र जारी करेंगे।

21 दिन बाद आवेदन करने पर लगेंगे कई दस्तावेज़

अगर आप 21 दिन बाद व एक वर्ष के अंदर जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन करते हैं तो कई तरह के दस्तावेज़ लगाने होंगे। बाद सीएमओ व संबंधित मजिस्ट्रेट का आदेश लेने के लिए फाइल उनके कार्यालय जाएगी। सीएमओ व संबंधित मजिस्ट्रेट आवेदन की फाइल पर जांच के आदेश देंगे। जांच होने के बाद संबंधित नगर पंचायत, नगर पालिका व विकास खंड अधिकारी फाइल को दोबारा से सीएमओ व संबंधित मजिस्ट्रेट के यहां भेजेंगे। तब उस आवेदन की फाइल पर सीएमओ व संबंधित मजिस्ट्रेट प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश करेंगे। उनके आदेश के बाद संबंधित नगर पालिका, नगर पंचायत व विकास खंड के अधिकारी फाइल के आधार पर जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इस प्रक्रिया को अपनाने में आवेदकों को कई दिन का समय लग सकता है।

और यदि किसी अस्पताल के माध्यम से आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है और 21 दिन के भीतर आवेदन नहीं किया गया है या किसी की जन्म व मृत्यु घर पर हुई है तो उसे प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लंबी प्रक्रिया का पालन करना होगा। प्रार्थना पत्र, माता-पिता, बच्चे की फोटो व आधारकार्ड की फोटो कापी, विद्यालय के प्रमाण पत्र की स्कूल से प्रमाणित छाया प्रति, एसडीएम के आदेश के शपथ पत्र, दो गवाहों के आधार कार्ड की छायाप्रति व दो गवाहों के शपथ पत्र देने होंगे

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